Wednesday, May 8, 2024
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हरीश साल्वे ने ऑक्सीजन विनिर्माण के लिए वेदांत के बंद संयंत्र को फिर से खोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट से संपर्क किया

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पर्यावरण कानून के क्षेत्र में, वेदांत-स्टरलाइट निर्णय को मनाया जाता है। यह निर्णय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा सुनाया गया था और पर्यावरण संरक्षण के कई मामलों में एक मिसाल बना हुआ है।

इस मामले में, वेदांता लिमिटेड के स्टरलाइट कॉपर को आदेश दिया गया था कि वह अपने परिचालन के दौरान शहर की मिट्टी और हवा को होने वाले पर्यावरणीय नुकसान के मद्देनजर अपने तूतीकोरिन संयंत्र को बंद कर दे।

2013 में विनाशकारी सल्फर डाइऑक्साइड (एसओ 2) का रिसाव ताबूत में अंतिम कील था जिसके बाद अदालत ने इसे नुकसान के लिए उत्तरदायी ठहराया और इसके बंद होने का फैसला किया।

हालाँकि, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे इस संयंत्र को फिर से खोलने के विषय में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में गए।

सुप्रीम कोर्ट में हरीश साल्वे की याचिका

भारत में कोविड-19 संकट हर आने वाले दिनों के साथ बढ़ रहा है। कोविड ​​पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़ रही है और केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें बीमार मरीजों के इलाज के लिए पर्याप्त संसाधन मुहैया कराने में नाकाम रही हैं। रोगियों और उनके परिवार के सदस्यों की चिंताओं में से एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित भारत के कुछ हिस्सों में ऑक्सीजन की तीव्र कमी है।

इस पर विचार करते हुए, हरीश साल्वे ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष वेदांत लिमिटेड की ओर से याचिका दायर की। कंपनी ने अदालत के समक्ष आक्सीजन के उत्पादन के लिए स्टरलाइट कॉपर प्लांट स्थित अपने तूतीकोरिन को फिर से खोलने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। वे पूरे भारत में अपने संयंत्र से मुफ्त ऑक्सीजन की उपलब्धता का वादा कर रहे हैं।


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वरिष्ठ अधिवक्ता साल्वे और भारत के सॉलिसिटर जनरल, तुषार मेहता, अदालत में एक साथ उपस्थित हुए और मामले की तत्काल सुनवाई की मांग की। मामले की सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने भारत के कुछ हिस्सों में ऑक्सीजन की कमी का भी संज्ञान किया।

हरीश साल्वे ने अदालत को बताया कि चूंकि कॉपर प्लांट को कार्यशील नहीं बनाया जाएगा और केवल परिसर में ऑक्सीजन प्लांट्स को राष्ट्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, इसलिए इसे लेकर कोई विवाद नहीं होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि लोग मर रहे हैं और मुफ्त सेवा से सामूहिक रूप से राष्ट्र को लाभ होगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने वरिष्ठ वकील की दलील का समर्थन किया।

साल्वे ने आगे कहा कि अगर आज अनुमति दी जाती है, तो कंपनी एक सप्ताह में संयंत्र को चालू कर देगी, जिससे यह ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे देश में पुनरुद्धार की तलाश में एक आकर्षक अवसर बन जाता है।

हालांकि, दलीलों के बावजूद, तमिलनाडु सरकार ने विवादित संयंत्र को फिर से खोलने पर अपनी चिंताओं को उठाया। अधिवक्ता के वी विश्वनाथन ने अदालत में उल्लेख किया कि राज्य सरकार को संयंत्र से संबंधित गंभीर पर्यावरण संबंधी चिंताएं हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार इस बारे में निश्चित नहीं है कि कंपनी ऑक्सीजन प्लांट से कॉपर प्रोडक्शन प्लांट और पावर सप्लाई प्लांट को अलग कैसे करेगी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के एक सप्ताह के भीतर उत्पादन के अपने वादे को कैसे पूरा कर पाएगी जबकी कंपनी ने पहले 45 दिनों की एक अलग समयरेखा प्रस्तुत की थी।

अदालत ने राज्य सरकार के विवाद को खारिज कर दिया और कहा कि अदालत पर्यावरण अनुपालन सुनिश्चित करने में सक्षम है।

पर्यावरण के मुद्दे क्या थे?

2018 में, तमिलनाडु सरकार ने स्टरलाइट कॉपर प्लांट को स्थायी रूप से बंद करने का आदेश दिया था, जिसके बाद मद्रास उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने भी इसकी पुष्टि की। कंपनी द्वारा प्रदूषण और पर्यावरण नियमों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए 13 प्रदर्शनकारियों की मौत के बाद यह कदम उठाया गया।

2013 में, संयंत्र में गैस रिसाव की घटना हुई। हालांकि यह पहली बार नहीं हुआ था। 1997 में, एक और रिसाव हुआ था जिसके बाद इसे अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था।

हालांकि, दोनों बार, यह अधिकारियों और जारी संचालन से अनुकूल आदेशों को सुरक्षित करने में सक्षम था। लीक की घटनाओं से तमिलनाडु के लोगों का कंपनी और उसके कार्यों में विश्वास खत्म हो गया।

विश्वास की कमी के कारण, यह माना जाता है कि संयंत्र को फिर से खोलने का फैसला स्थानीय लोगों द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता है, हालांकि, इस कदम से हजारों लोगों की जान बच सकती है। यदि छोटी अवधि के लिए ऐसा किया जाता है, तो संयंत्र को फिर से खोलना उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा है जितना कोविड-19 की स्थिति पंहुचा रही है। हालांकि, किसी भी विस्तारित भत्ता के परिणामस्वरूप गंभीर पर्यावरण विकृति हो सकती है।


Image Source: Google Images

Sources: India TodayLive LawThe Wire

Originally written in English by: Anjali Tripathi

Translated in Hindi by: @DamaniPragya

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Pragya Damani
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