बेंगलुरु के 34 वर्षीय तकनीकी पेशेवर अतुल सुभाष द्वारा अपनी पत्नी, उसके परिवार और यहां तक कि मामले की अनदेखी करने वाले न्यायाधीश द्वारा परेशान किए जाने के बाद आत्महत्या करने की खबर से काफी आक्रोश और विरोध प्रदर्शन हुआ।
20 पेज के सुसाइड नोट और 90 मिनट लंबे वीडियो के सार्वजनिक होने के बाद सदमा और गुस्सा और बढ़ गया, जहां उन्होंने बताया कि वह इतने समय से क्या झेल रहे थे और उन्होंने यह कदम क्यों उठाया।
क्या है अतुल सुभाष केस?
सोमवार को, उत्तर प्रदेश के रहने वाले सुभाष को बेंगलुरु में उनके आवास पर मृत पाया गया और जांचकर्ताओं को उनकी दीवार पर “अंतिम दिन से पहले”, “अंतिम दिन” और “अंतिम क्षण को अंजाम देना” जैसी व्यवस्थित चेकलिस्ट मिलीं, जबकि उनके सुसाइड नोट का नाम था “न्याय अभी बाकी है।”
अपने सुसाइड नोट में, सुभाष ने अपनी पत्नी द्वारा शुरू की गई कानूनी लड़ाई के बारे में स्पष्ट रूप से विस्तार से बताया जिसमें अप्राकृतिक यौन संबंध, दहेज उत्पीड़न, हत्या और बहुत कुछ के आरोप शामिल थे। एक मामले में उनकी पत्नी निकिता ने आरोप लगाया कि अतुल द्वारा दहेज में की जा रही 10 लाख रुपये की मांग से सदमे के कारण 2019 में उनके पिता की मृत्यु हो गई।
जिरह के दौरान यह बात झूठी साबित हुई, हालांकि वास्तविक कारण यह था कि मौत दिल की बीमारी के कारण हुई थी।
नोट में, उन्होंने यह भी लिखा कि कैसे निकिता ने उनके नाबालिग बेटे की ओर से भरण-पोषण के लिए 2 लाख रुपये की मांग की, जो बढ़कर 1 करोड़ रुपये और फिर अंततः 3 करोड़ रुपये हो गई।
सुसाइड नोट में क्या आरोप है?
सुभाष को अपनी पत्नी से जो उत्पीड़न मिल रहा था, उसमें उसने अपने आत्महत्या पत्र में एक पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीश के नाम का भी उल्लेख किया था, जिसमें उसने कहा था कि जब उसकी पत्नी ने उससे पूछा था कि उसने आत्महत्या क्यों नहीं की, तो न्यायाधीश हंस पड़ी थीं और उसने रिश्वत भी मांगी थी।
“आत्महत्या के लिए उकसाने के उदाहरण” नामक पेज पर, सुभाष ने लिखा कि कैसे जज ने उनसे 5 लाख रुपये की रिश्वत मांगी, जब उन्होंने उनसे पूछा कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि उनके पास उनकी पत्नी के बराबर पैसे नहीं थे। बहुत अपेक्षाएँ रखने वाला।
पत्र में उन्होंने लिखा कि जज ने कथित तौर पर कहा, “हम एडजस्ट कराएंगे, 5 लाख रुपये लूंगी, और मैं सेटलमेंट करा दूंगी। इसी कोर्ट में सब सेटलमेंट हो जाएगा। बहुत ही उचित राशि है, इतना पैसा कमाते हो तुम। निकिता भी एडजस्ट करेगी। नहीं तो जीवन भर तुम और तुम्हारे माँ बाप कोर्ट कचेरी के चक्कर काटते रहेंगे।”
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क्या थी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी?
मंगलवार को जस्टिस बी वी नागरत्ना और कोटिश्वर सिंह की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने “भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए जैसे प्रावधानों का दुरुपयोग करने की बढ़ती प्रवृत्ति के बारे में कुछ टिप्पणियां कीं… एक पत्नी द्वारा पति और उसके परिवार के खिलाफ व्यक्तिगत प्रतिशोध को बढ़ावा देने के लिए एक उपकरण के रूप में।”
पीठ ने कहा, “संशोधन के माध्यम से आईपीसी की धारा 498 ए को शामिल करने का उद्देश्य एक महिला पर उसके पति और उसके परिवार द्वारा की जाने वाली क्रूरता को रोकना था, जिससे राज्य द्वारा त्वरित हस्तक्षेप सुनिश्चित हो सके। हालाँकि, हाल के वर्षों में, देश भर में वैवाहिक विवादों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, साथ ही विवाह संस्था के भीतर कलह और तनाव भी बढ़ रहा है, जिसके परिणामस्वरूप, एक पत्नी द्वारा पति और उसके परिवार के खिलाफ व्यक्तिगत प्रतिशोध को बढ़ावा देने के लिए आईपीसी की धारा 498 ए जैसे प्रावधानों का दुरुपयोग करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है।”
उन्होंने यह भी कहा, “वैवाहिक विवादों के दौरान अस्पष्ट और सामान्यीकृत आरोप लगाने से, यदि उनकी जांच नहीं की जाती है, तो कानूनी प्रक्रियाओं का दुरुपयोग होगा और पत्नी और/या उसके परिवार द्वारा दबाव डालने की रणनीति के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा।”
हालाँकि, नेटिज़न्स द्वारा नोटिस की गई बात यह थी कि जज का कोई उल्लेख नहीं था या जज द्वारा दिखाए गए रिश्वतखोरी और असंवेदनशील व्यवहार के आरोपों का उल्लेख अतुल के सुसाइड नोट में किया गया था।
न्यायिक भ्रष्टाचार के लिए क्या किया जा रहा है?
इससे कई सवाल उठते हैं कि न्यायाधीश के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है, यदि कोई है। हालाँकि जज की पहचान के बारे में रिपोर्टें आई हैं, लेकिन कम से कम सार्वजनिक क्षेत्र में इस बारे में ज्यादा खबरें नहीं आई हैं कि इस मामले में जज और उनकी भूमिका के बारे में कोई जांच हो रही है या नहीं।
ऐसे सिद्धांत हैं कि अगर कुछ जांच हो भी सकती है, तो यह संभवतः बहुत ही गुप्त होगी और जनता को पता नहीं चलेगी। कई नेटिज़न्स ने यह भी टिप्पणी की है कि कैसे इस मामले ने भारत में न्यायिक भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रकाश डाला है और कैसे न्यायाधीशों पर नियंत्रण नहीं रखा जा रहा है।
भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संबोधित एक अन्य पत्र में, पीड़िता ने भारतीय न्यायपालिका पर आरोप लगाया कि इस क्षेत्र में कितना भ्रष्टाचार है और “आज भारतीय न्यायालय खुलेआम भ्रष्टाचार का अड्डा बन गए हैं।”
उन्होंने यह भी लिखा, “आज, भारतीय न्यायपालिका ने अपनी सारी सीमाएँ पार कर ली हैं और बिना किसी जवाबदेही के हर इकाई की शक्तियाँ हड़पने की कोशिश कर रही है। भारत न्यायिक तानाशाही के अधीन होने वाला पहला देश बन सकता है।”
सुभाष ने आगे कहा, “इस नई वर्ण व्यवस्था में, ब्राह्मण वे न्यायाधीश हैं जो अपने रिश्तेदारों को नियुक्त करते रहते हैं जो बहुत अधिक भ्रष्ट, विशेषाधिकार प्राप्त हैं और लोकतंत्र और कानून के प्रति सम्मान की कमी रखते हैं। वे सब कुछ नियंत्रित करना चाहते हैं। वे अपनी गद्दी को सुरक्षित रखने के लिए लोगों को हर तरह से गुमराह करने की कोशिश करते रहेंगे। उन्होंने अपनी सत्ता के पदों का इस्तेमाल उन सभी चीज़ों को कमज़ोर करने के लिए किया है जिन्हें हम प्रिय मानते हैं और सम्मान करते हैं, जिसमें योग्यता, कड़ी मेहनत, स्वतंत्रता, मुक्त भाषण, बच्चे, करदाताओं की मेहनत की कमाई, निष्पक्ष न्याय आदि शामिल हैं।”
अतुल के पत्र के एक अन्य स्क्रीनशॉट में उन्होंने स्पष्ट किया कि न्यायाधीश के साथ भ्रष्टाचार की प्रक्रिया क्या थी।
अतुल के भाई विकास ने भी कथित तौर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हुए कहा, “मैं चाहता हूं कि मेरे भाई को न्याय मिले। मैं चाहता हूं कि इस देश में एक ऐसी कानूनी प्रक्रिया हो जिसके जरिए पुरुषों को भी न्याय मिल सके। मैं उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहता हूं जो कानूनी कुर्सी पर बैठे हैं और भ्रष्टाचार कर रहे हैं क्योंकि अगर यह जारी रहा तो लोग न्याय की उम्मीद कैसे कर पाएंगे।”
तीस हजारी के एक वकील अंकित गुप्ता ने भी एक्स/ट्विटर पर पोस्ट किया, “बेंगलुरु में एक दुखद आत्महत्या न्यायिक जवाबदेही पर गंभीर सवाल उठाती है। अपारदर्शी कॉलेजियम प्रणाली पर फिर से विचार करने का समय आ गया है। आइए हम एनजेएसी पर फिर से विचार करें, जो दिवंगत माननीय अरुण जेटली जी द्वारा प्रस्तावित एक बहुत जरूरी सुधार है, जो बेहतरीन कानूनी दिमागों में से एक थे।”
मिरर नाउ के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के एक वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने भी बेंगलुरु आत्महत्या मामले में सीजेआई और इलाहाबाद हाईकोर्ट को एक पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है, “मैंने अतुल सुभाष पर भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और उत्पीड़न के गंभीर आरोपों के मद्देनजर जौनपुर कोर्ट के प्रिंसिपल जज के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।”
Image Credits: Google Images
Sources: India Today, The Economic Times, Mint
Originally written in English by: Chirali Sharma
Translated in Hindi by Pragya Damani
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