इसका विरोध करने वाले लोगों के अनुसार आईएएस कैडर नियमों में संशोधन में क्या दिक्कत है?

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भारतीय प्रशासनिक सेवाओं को हमेशा किसी के नाम का पालन करने के लिए सबसे प्रतिष्ठित टैगों में से एक माना जाता है। तथ्य यह है कि लगभग हर व्यक्ति जो एक नागरिक के रूप में भारत का हिस्सा रहा है, एक बार अपने समकालीनों द्वारा आईएएस परीक्षाओं में बैठने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, यह स्पष्ट करने के लिए एक उचित संकेतक होना चाहिए कि पद कितना महत्वपूर्ण है।

यह सिर्फ एक सरकारी नौकरी के बजाय, देश के नीति निर्माताओं के साथ सक्रिय रूप से काम करने के लिए कई नागरिकों को प्रदान किया गया मौका है।

हालांकि, इस सप्ताह आईएएस के कामकाज में अचानक बदलाव आया। विस्तृत करने के लिए, केंद्र सरकार ने आईएएस के कैडर नियमों में कुछ विचारोत्तेजक बदलाव लाने का फैसला किया। अब तक, यह अभी भी संबंधित राज्यों से अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन लगभग हर दूसरे राज्य ने प्रस्तावित परिवर्तनों को लेकर अपने असंतोष को दर्शाया है।

आईएएस संवर्ग नियमों में प्रस्तावित परिवर्तन क्या हैं?

कई स्रोतों के अनुसार, यह बताया गया है कि केंद्र में आईएएस अधिकारियों की संख्या में हालिया कमी के कारण प्रस्तावित परिवर्तन किए गए हैं। आंकड़े बताते हैं कि आईएएस अधिकारियों की संख्या 2011 में 309 से घटकर अब 223 हो गई है।

इसके अलावा, अन्य रिपोर्टों ने सुझाव दिया कि 2021 में केंद्र के साथ मध्य स्तर के केवल 10% आईएएस अधिकारियों को आवंटित किया गया था, जबकि 2014 में 19% था। इस प्रकार, आईएएस ऑपरेटरों की कमी के कारण केंद्र पर मंडरा रही स्थिति से निपटने के लिए , वे कैडर नियमों में नए बदलावों के साथ आए।

केंद्र ने नियमों के लिए चार संशोधन किए, जिसमें उन्होंने देश में आईएएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति और आवंटन से संबंधित समस्या को हल करने की मांग की है। संचालकों पर पूर्ण नियंत्रण रखने के केंद्र के इरादों के बारे में राज्यों ने अपनी चिंताओं को प्रदर्शित किया है।

प्रस्तुत संशोधन दो किश्तों में किए गए थे, जिसमें प्रारंभिक दो संशोधन 20 दिसंबर को किए गए थे, जबकि अन्य संशोधन 12 जनवरी को अपने संशोधित प्रस्ताव में किए गए थे।

प्रारंभिक प्रस्ताव में कहा गया है कि राज्यों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व के लिए वहां कार्यरत सभी आईएएस अधिकारियों की एक संपूर्ण सूची भेजनी थी। आगे यह भी कहा गया कि प्रतिनियुक्त किए जाने वाले अधिकारियों की संख्या का चयन संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से केंद्र द्वारा ही किया जाएगा।

दूसरे संशोधन ने पहले पर जोर दिया क्योंकि यह तय करता था कि राज्य को “निर्दिष्ट समय” के भीतर असहमति के मामले में केंद्र की इच्छा पर प्रभाव डालना होगा।

संशोधित प्रस्ताव ने दो अन्य संशोधनों को भी शामिल किया, जिससे विपक्षी राज्यों के बीच भारी हंगामा हुआ। जैसा कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किया गया था, संशोधित प्रस्ताव दो अन्य संशोधनों के साथ आया, जिसने केंद्र की शक्ति को और अधिक ‘असर’ बना दिया, इसलिए बोलने के लिए।

पहले संशोधन में कहा गया है कि यदि कोई राज्य सरकार। निर्दिष्ट समय के भीतर, एक कैडर अधिकारी की पोस्टिंग से संबंधित केंद्र के निर्णय में देरी हुई और उसे लागू नहीं किया; “अधिकारी को केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट तारीख से कैडर से कार्यमुक्त किया जाएगा”।

इसके साथ ही, विशिष्ट परिस्थितियों में, केंद्र ‘जनहित’ में कैडर अधिकारियों की सहायता मांग सकता है। वर्तमान में अनापत्ति प्रमाण पत्र हासिल करने के अनिवार्य नियम के विपरीत, राज्य को एक निर्दिष्ट समय में अपना प्रभाव या सहमति देनी होगी।


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क्या कहते हैं राज्य?

अब तक, 16 राज्यों ने प्रतिक्रिया दी है, जिनमें से केवल भाजपा के नेतृत्व वाले राज्यों ने ही अपनी स्वीकृति दी है। हरियाणा, मणिपुर, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश राज्यों ने प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है।

दूसरी ओर, ओडिशा, मेघालय, झारखंड, राजस्थान और पश्चिम बंगाल राज्यों ने पहले ही डीओपीटी द्वारा रखे गए प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, जिसके साथ ही तीन अन्य राज्यों ने इस कदम का विरोध करते हुए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है।

डीओपीटी ने शुरू में इस निर्णय के बारे में विस्तार से बताया था कि राज्यों ने केंद्र सरकार की सेवा में पर्याप्त कैडर अधिकारी नहीं चुने थे, जिससे इस प्रकार एक गंभीर कमी आई है। इन प्रस्तावों को शुरू में 20 दिसंबर को भेजा गया था, जबकि 27 दिसंबर और 6 जनवरी को राज्य सरकारों की सहमति के लिए लगातार पत्र भेजे गए थे।

अंत में, 12 जनवरी को, राज्यों को संशोधित प्रस्ताव प्राप्त हुआ, जिसने केवल उनके बीच असंतोष की ज्वाला को प्रज्वलित किया।

झारखंड सरकार के साथ-साथ, पश्चिम बंगाल सरकार ने “सहकारी संघवाद की भावना” के खिलाफ जाने वाले प्रस्ताव के आधार पर अपनी असहमति को बताया। इसके अलावा, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र में लिखा;

“केंद्र को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और पिछले कुछ वर्षों में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले अधिकारियों की संख्या में प्रत्यक्ष गिरावट के कारणों का पता लगाना चाहिए।”

अन्य राज्यों में, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रस्ताव के बारे में अपनी अनिश्चितता व्यक्त की है क्योंकि उनका मानना ​​​​है कि अधिकारियों को “राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण” निष्पक्ष रूप से काम करना असंभव होगा।

हालाँकि, आखिरकार, यह कहा और किया गया है, सभी राज्यों ने प्रतिक्रिया नहीं दी है और यह ध्यान देने योग्य है कि देश के सुचारू कामकाज के लिए केंद्र को अपने नौकरशाहों की आवश्यकता है। हालांकि, यह भारत के संविधान द्वारा आत्मसात संघीय सरकार के बुनियादी मानदंडों का उल्लंघन करने की कीमत पर नहीं किया जाना चाहिए।

अब तक, राज्यों को प्रस्तावित परिवर्तनों को शामिल करने के लिए प्रतिक्रिया देने के लिए अगले अनुस्मारक को बाद की तारीख में स्थानांतरित कर दिया गया है।


Image Sources: Google Images

Sources: The Hindu, Deccan Herald, Times of India

Originally written in English by: Kushan Niyogi

Translated in Hindi by: @DamaniPragya

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