13 जनवरी, 2023 को, सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की कि हिंदू जोड़ों के बीच वैवाहिक गठबंधन को केवल 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम के तहत अदालत द्वारा मंजूरी दी जाएगी और इंटरफेथ जोड़ों के बीच किसी भी विवाह को शून्य माना जाएगा।
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक भारतीय-अमेरिकी ईसाई द्वारा प्रस्तुत एक आपराधिक अपील याचिका के आधार पर कानून जारी किया गया था, जिस पर उसकी पत्नी, एक भारतीय हिंदू द्वारा बहुविवाह का आरोप लगाया गया था और परिणामस्वरूप, उस पर तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया गया था।
घटना विस्तार से
याचिकाकर्ता, अजय पी. मैथ्यू ने अपने कथित साथी, सत्य श्री के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक शिकायत दर्ज कराई, जब सत्या ने मैथ्यू पर बहुविवाह का आरोप लगाया और राज्य की अदालत ने उस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत मुकदमा चलाया।
मैथ्यू एक भारतीय-अमेरिकी ईसाई होने का दावा करता है, जबकि उसका कथित साथी एक भारतीय हिंदू है। इसलिए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम के तहत केवल हिंदू जोड़ों के बीच विवाह को मंजूरी दी जाएगी, जबकि अंतर्धार्मिक विवाह 1954 के विशेष विवाह अधिनियम के कानूनों के तहत आता है।
फैसले की कमी के लिए हाईकोर्ट को दोषी ठहराया
तेलंगाना के उच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 494 का उल्लंघन करने के लिए याचिकाकर्ता अजय पी. मैथ्यू पर मुकदमा चलाया।
भारतीय दंड संहिता की धारा 494 में कहा गया है कि: “पति या पत्नी के जीवनकाल में फिर से शादी करना। – जो कोई भी, पति या पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी भी मामले में शादी करता है, जिसमें ऐसा विवाह किसी के जीवनकाल में होने के कारण शून्य है।” ऐसा पति या पत्नी, दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।”
हालाँकि, यह धारा उन जोड़ों पर लागू नहीं होती है जो दो अलग-अलग धर्मों से ताल्लुक रखते हैं और जिनकी शादी को अदालत ने शून्य घोषित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता की कथित पार्टनर सत्या श्री ने अदालत को मैथ्यू से अपनी शादी के पर्याप्त सबूत नहीं दिए।
इसलिए, सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता से पर्याप्त सबूत एकत्र किए बिना और मामले की गहन जांच किए बिना याचिकाकर्ता के मुकदमे को चलाने के लिए तेलंगाना उच्च न्यायालय को दोषी ठहराया।
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याचिकाकर्ता सभी आरोपों से इनकार करता है
याचिकाकर्ता, श्री मैथ्यू, का दावा है कि उस पर मामले में झूठा आरोप लगाया गया है और वह सभी आरोपों से निर्दोष है। वह हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार, शिकायतकर्ता सत्य श्री के साथ अपनी शादी से इनकार करता है, और यह भी दावा करता है कि वह अपने बयान के अलावा अदालत को उनकी कथित शादी का कोई सबूत नहीं दे पाई है।
याचिकाकर्ता ने आगे दावा किया कि कथित तौर पर शिकायतकर्ता से शादी करने के दौरान उसके दूसरी महिला से शादी करने का कोई रिकॉर्ड नहीं है; इसलिए, आईपीसी की धारा 494 के तहत आरोपों की प्रारंभिक इकाइयां भी वैध नहीं मानी जाती हैं।
इसलिए, याचिकाकर्ता के खिलाफ पर्याप्त जांच के बिना आईपीसी की धारा 494 के तहत मामला दर्ज करना गैरकानूनी, अन्यायपूर्ण और अधिकार क्षेत्र से बाहर है।
हालांकि, अदालत ने घोषणा की है कि मामले की आगे की सुनवाई फरवरी में होगी।
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Image Credits: Google Photos
Source: The Print, Mint & NDTV
Originally written in English by: Ekparna Podder
Translated in Hindi by: @DamaniPragya
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