इस बात से कोई इंकार नहीं है कि दहेज की अवधारणा बेहद गलत और अनैतिक है। हालाँकि भारत में दहेज को 1961 से अवैध बना दिया गया है, फिर भी यह संस्कार आज भी मौजूद है, भले ही परिवार कहीं से भी आ रहा हो।
कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह एक अमीर और तथाकथित शिक्षित परिवार है या आर्थिक रूप से विकलांग परिवार है, चाहे दूल्हा और दुल्हन विदेश में पढ़े-लिखे हैं और भारी वेतन कमा रहे हैं या वे भारतीय पब्लिक स्कूलों से हैं जो एक अच्छी नौकरी पर काम कर रहे हैं। दहेज अभी भी सभी के लिए मौजूद है, और दुल्हन के परिवार को अभी भी दूल्हे के परिवार को देने की उम्मीद है, अभी यह ‘उपहार’ की छतरी के नीचे है।
लेकिन हर कोई जानता है कि यह वास्तव में क्या है। दहेज। कुछ ऐसा जो देश में अवैध है।
हालांकि, एक दिलचस्प मोड़ में, केरल सरकार दहेज को वास्तव में होने से रोकने के लिए कुछ कदम उठा रही है।
अब, उनके पुरुष कर्मचारियों को एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने अपनी शादी के तुरंत बाद कोई दहेज नहीं लिया है।
यह घोषणा किस बारे में है?
राज्य महिला एवं बाल विकास निदेशक, जो केरल दहेज निषेध (संशोधन) नियम, 2021 के अनुसार मुख्य दहेज निषेध अधिकारी भी हैं, द्वारा दिए गए 16 जुलाई 2021 के दिनांकित परिपत्र में कहा गया है कि विभाग प्रमुखों को सरकारी कर्मचारियों से एक घोषणा प्राप्त होती है।
यह घोषणा उस विशेष पुरुष कर्मचारी से एक लिखित पुष्टि होगी कि उन्होंने दहेज की रसीद नहीं मांगी, ली या प्रोत्साहित नहीं किया।
पात्र होने के लिए, घोषणा में पुरुष कर्मचारी की पत्नी, पिता और ससुर के हस्ताक्षर होने चाहिए और फिर उनकी शादी के एक महीने के भीतर उनके विभाग प्रमुख को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
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सभी जिलों में एक दहेज निषेध अधिकारी भी नियुक्त किया गया है, जिसे विभाग प्रमुखों को हर छह महीने में एक बार इन घोषणाओं पर एक रिपोर्ट भेजनी होगी।
सर्कुलर के अनुसार, रिपोर्ट सालाना 10 अप्रैल और 10 अक्टूबर से पहले भेजी जानी चाहिए। जिला दहेज निषेध अधिकारी उन सभी विभागों की रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेंगे, जिन्होंने 15 अप्रैल व 15 अक्टूबर तक अपनी घोषणाएं नहीं भेजी हैं।
फर्जी हलफनामा प्रस्तुत करने की कोशिश करने वाले किसी भी कर्मचारी के खिलाफ कानूनी और विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। सर्कुलर के अनुसार, “दहेज देना या लेना पांच साल से कम की अवधि के कारावास से दंडनीय होगा और जुर्माना जो ₹ 15,000 से कम नहीं होगा या ऐसे दहेज के मूल्य की राशि, जो भी अधिक हो, के साथ दंडनीय होगा। इसी तरह दहेज मांगना भी दंडनीय होगा।”
दहेज निषेध अधिनियम, 1961 को सख्ती से लागू करने के लिए यह कदम उठाया गया है। इसके साथ ही सरकार ने 26 नवंबर को दहेज निषेध दिवस के रूप में मनाने के लिए भी चुना है।
इतना ही नहीं, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कुछ समय पहले यह भी कहा था कि छात्रों को एक बांड पर हस्ताक्षर करना होगा, जिसमें घोषणा की जाएगी कि वे कॉलेज में प्रवेश लेते समय और कॉलेज की डिग्री प्राप्त करने से पहले भी दहेज नहीं लेंगे या स्वीकार नहीं करेंगे।
केरल में हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी और वोकेशनल हायर सेकेंडरी स्कूलों और कॉलेजों (तकनीकी, गैर-तकनीकी, आदि सहित) के छात्र इस दिन एक आम सभा के दौरान शपथ लेंगे कि वे कभी दहेज नहीं देंगे और न ही लेंगे, उनके शिक्षा के स्थान पर।
हालांकि यह निश्चित रूप से एक अच्छा कदम है और कुछ लोगों को दहेज लेने में संकोच कर सकता है, फिर भी यह देखना बाकी है कि यह सर्कुलर और यह घोषणा कितनी मददगार है। क्योंकि पुरुष और उनके परिवार दहेज लेने के बावजूद भी महिला को घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर सकते हैं।
यह देखते हुए कि देश में अभी भी कितनी उत्पीड़ित महिलाएं हैं और यहां तक कि उनकी सुरक्षा और उत्थान के लिए किए गए कृत्यों का भी उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसे और विशिष्ट नियमों की आवश्यकता है जो वास्तव में यह सुनिश्चित करेंगे कि महिला को यह कहने के लिए मजबूर नहीं किया जा रहा है कि वह कह रही है।
Image Credits: Google Images
Sources: Moneycontrol, The Hindu, Firstpost
Originally written in English by: Chirali Sharma
Translated in Hindi by: @DamaniPragya
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