Sunday, February 8, 2026
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पुलिस का दावा 2020 से ओवर-स्पीडिंग के लिए अनाहिता पंडोले के खिलाफ कई चालान जारी किए गए

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सितंबर में टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष, व्यवसायी साइरस मिस्त्री की मृत्यु ने कितनी अप्रत्याशितता के कारण बहुत लहर पैदा की। 4 सितंबर 2022 को अहमदाबाद-मुंबई राजमार्ग पर एक कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई।

मिस्त्री के साथ पंडोले परिवार के तीन सदस्य जहांगीर पंडोले, डॉ. अनाहिता पंडोले और उनके पति डेरियस थे। हादसे में जहां साइरस और जहांगीर दोनों की मौत हो गई, वहीं अनाहिता और उनके पति गंभीर रूप से घायल हो गए।

अनाहिता अपने पति के साथ यात्री सीट पर मर्सिडीज-बेंज जीएलसी कार चला रही थी और प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, यात्रियों के बारे में कहा गया था कि उनके सीटबेल्ट नहीं थे और कार खुद तेज गति से जा रही थी।

अब क्या दावा कर रही है पुलिस?

डेक्कन हेराल्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार पालघर के पुलिस अधीक्षक बालासाहेब पाटिल ने कहा कि “कम से कम सात ऐसे उदाहरण थे जिनमें डॉ. अनाहिता पहिया के पीछे और तेज गति से चलती पाई गई थी, जो स्पीड कैमरों में कैद हो गई थी।”

उन्होंने आगे कहा कि “उन चालानों को ओवर-स्पीडिंग के लिए उसी कार से जारी किया गया था जो पालघर दुर्घटना में शामिल थी,” उन्होंने कहा।


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रिपोर्टों के अनुसार, यह कार अतीत में कई यातायात संबंधी उल्लंघनों का हिस्सा रही है और जबकि वाहन स्वयं जेएम फाइनेंशियल्स के नाम से पंजीकृत था, इसका उपयोग स्वयं डॉ. अनाहिता द्वारा किया गया था।

इंडियन एक्सप्रेस की एक अन्य रिपोर्ट में, डेरियस के नवंबर के बयान में बताया गया कि क्या हुआ था और एक अधिकारी ने कहा कि “यह देखते हुए कि तीन लेन की सड़क दो में मिल रही थी, आगे की कार ने एक दाहिनी ओर मोड़ लिया और सुरक्षित रूप से आगे बढ़ गई। यह देख डॉक्टर अनाहिता ने भी राइट टर्न लेने की कोशिश की लेकिन ऐसा नहीं कर पाई क्योंकि उनके राइट साइड में एक भारी वाहन चल रहा था। इसलिए, उसने कार को पुल की चारदीवारी से टकरा दिया।

अधिकारी पाटिल ने यह भी कहा कि “मर्सिडीज-बेंज कार चला रही डॉ अनाहिता ने सीट बेल्ट ठीक से नहीं पहनी थी क्योंकि श्रोणि बेल्ट नहीं बांधी गई थी।”

फिलहाल डॉ. पंडोले पर आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है

  • 304A (लापरवाही के कारण मौत),
  • 279 (रैश ड्राइविंग),
  • 336 (जीवन को खतरे में डालना),
  • 337 (चोट पहुंचाना) और 338 (गंभीर चोट), और
  • अनुभाग 112 (गति की सीमा),
  • मोटर वाहन अधिनियम की धारा 183 (अत्यधिक गति से ड्राइविंग) और 184 (खतरनाक ड्राइविंग), मोटर वाहन ड्राइविंग विनियम की धारा 14 (ओवरटेकिंग), 5 (ड्राइवरों/सवारों के कर्तव्य) और 6 (लेन यातायात) के अलावा।

जबकि इन बातों पर गौर किया जाना चाहिए, किसी को आश्चर्य होगा कि पुलिस मौत के इतने महीनों बाद अब इसे सामने ला रही है। साथ ही इन कथित चालानों का सबूत कहां है?


Image Credits: Google Images

Sources: Deccan Herald, The Indian Express, The Economic Times

Originally written in English by: Chirali Sharma

Translated in Hindi by: @DamaniPragya

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Pragya Damani
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