दशकों से महिलाओं ने दुनिया भर में सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक पर नियंत्रण पाने के लिए संघर्ष किया है जिसमें उनका अपना जीवन शामिल है – गर्भपात। ज्यादातर मामलों में गर्भधारण अच्छा होता है। जब योजना बनाई जाती है तो गर्भधारण अच्छा होता है; हालाँकि, इतना नहीं जब वे किसी महिला के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने की धमकी देते हैं या इससे भी बदतर, उसकी जान ले लो! फिर ऐसे मामले होते हैं जहां भ्रूण विकृत हो जाता है, या उसके बचने की संभावना बहुत कम होती है। फिर क्या होता है?
हाल ही में, ओक्लाहोमा ने दुनिया में सबसे अधिक प्रतिबंधात्मक गर्भपात कानूनों में से एक को पारित किया। देश की महिलाओं से एक महत्वपूर्ण अधिकार छीनने वाले प्रतिगामी कानूनों के साथ क्या है? आइए इस बारे में थोड़ा पढ़ें कि ओक्लाहोमा राज्य में चीजें कैसे घटीं।
एक लीक हाई कोर्ट ड्राफ्ट राय से संकेत लेते हुए, जो बताता है कि न्यायाधीश और जूरी के कई सदस्य 1973 के रो बनाम वेड के ऐतिहासिक फैसले को कमजोर करने या पलटने के विकल्प पर विचार कर रहे हैं। गर्भपात अधिकारों को सीमित करने के लिए कुछ राज्यों द्वारा एक आक्रामक अभियान का बिल एक महत्वपूर्ण तत्व है।
रिपब्लिकन प्रतिनिधि वेंडी स्टियरमैन द्वारा ओक्लाहोमा बिल गर्भवती महिला के जीवन को बचाने के अलावा सभी गर्भपात पर प्रतिबंध लगाता है या यदि गर्भावस्था बलात्कार या अनाचार का परिणाम है जो पुलिस को सूचित किया गया है।
“क्या हमारा लक्ष्य जीवन के अधिकार की रक्षा करना है या नहीं?” पार्टी लाइनों के साथ 73-16 मतों के बहुमत से विधेयक पारित होने से पहले स्टियरमैन ने अपने सहयोगियों से एक प्रश्न पूछा था। ओक्लाहोमा के गवर्नर केविन स्टिट, जो एक रिपब्लिकन हैं, ने 1 जून, 2022 को बिल पर हस्ताक्षर किए। यह देश में हस्ताक्षरित होने वाले सबसे सख्त गर्भपात उपायों में से एक है।
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इस प्रकार के पुरातन कानून चिंता में व्यक्ति, उनके तत्काल परिवार और बहुत कुछ को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने का एक निश्चित शॉट तरीका है।
आइए अब हम भारत के गर्भपात कानून को देखें। कई मायनों में, हमारा देश महिलाओं की सहमति को पूरी तरह से नकारने में कामयाब रहा है।
एमटीपी एक्ट या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट 1971 ने शुरुआत में महिलाओं को गर्भावस्था के 20 सप्ताह तक गर्भपात कराने की अनुमति दी थी। बाद में, 2017 में, समय अवधि को 24 सप्ताह तक बढ़ा दिया गया था। इसमें यह भी कहा गया है कि प्रक्रिया केवल एक पंजीकृत चिकित्सक द्वारा ही की जाएगी।
यदि गर्भावस्था अनाचार/बलात्कार, असफल गर्भनिरोधक और साथ ही भ्रूण विकृतियों का परिणाम है तो एक महिला गर्भपात कर सकती है। हालांकि, जब तक उनके पास कोई प्रिस्क्रिप्शन न हो, तब तक कोई भी टर्मिनेशन पिल में नहीं चल सकता और न ही पॉप कर सकता है।
एमपीटी अधिनियम को शुरू में जनसंख्या को नियंत्रित करने के उपाय के रूप में प्रचारित किया गया था।
जबकि अमेरिका महिलाओं के अधिकारों का गला घोंटना जारी रखता है, भारत बड़ी चतुराई से उदार गर्भपात अधिनियम का उपयोग जनसंख्या नियंत्रण के उपाय के रूप में करता है।
Image Credits: Google Images
Sources: The Week, Business Insider, Al Jazeera
Originally written in English by: Sreemayee Nandy
Translated in Hindi by: @DamaniPragya
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