कोविड-19 की दूसरी लहर के साथ, भारत ने आखिरकार महसूस किया है कि पहली लहर में हमारी सफलता अल्पकालिक थी और हमारी स्वास्थ्य प्रणाली को अनुमान से अधिक काम करने की आवश्यकता है। भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं के अफसोसजनक पतन, दोनों सरकारी और निजी स्वामित्व वाली, ने हमें यह सोचने के लिए मजबूर किया है कि क्या हमने कभी स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे की परवाह की है?

बढ़ती मामलों की संख्या के साथ जीवन रक्षक कोविड-19 संबंधित दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की आवश्यकता बढ़ रही है, और दुर्भाग्य से, सरकार आपूर्ति के साथ मांग को पूरा करने में विफल रही है। चूंकि मूल्य विनियमन नहीं था, इसलिए मांग और आपूर्ति के बाजार बल तस्वीर में आ गए, जिससे सभी उत्पादों की कीमतों में मांग बढ़ गई। ये सामान रेमेडिसविर इंजेक्शन से लेकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स तक हैं।

जबकि मूल्य विनियमन लगभग गैर-मौजूद है, सभी दवाओं और चिकित्सा उपकरणों पर कर, आयात शुल्क और सीमा शुल्क लगाए जाते हैं। इस ब्लॉग में कोविड-19 संबंधित दवाओं और उपकरणों की संख्या जानिए।

कर की दरें

वर्तमान में, टीकों के घरेलू आपूर्ति और आयात पर 5% का जीएसटी लगता है। कोविड-19 संबंधित दवाओं और ऑक्सीजन सांद्रता के मामले में जीएसटी का समान प्रतिशत 12% से अधिक है।

इस संबंध में, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी द्वारा एक पत्र लिखा गया था, जिसमें जीएसटी में छूट की मांग की गई थी।

ध्यान रहे, जीएसटी के तीन भाग हैं- स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स (एसजीएसटी), इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स (आईजीएसटी) और सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स (सीजीएसटी)। अंतरराज्यीय लेनदेन में, जीएसटी राशि का एक हिस्सा एसजीएसटी के रूप में राज्य में जाता है और बाकी सीजीएसटी के रूप में केंद्र सरकार को जाता है। अंतरराज्यीय बिक्री के मामलों में आईजीएसटी तस्वीर में आता है, उदाहरण के लिए- यदि बंगाल से उड़ीसा में बिक्री की गई है।

हालांकि, राज्यों द्वारा अपने हिसाब से दरों में कोई बदलाव या माफी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उस कार्य के लिए जीएसटी परिषद को रखा गया है।

9 मई 2021 को, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने स्पष्ट किया कि जीएसटी छूट से टीकों की लागत बढ़ जाएगी। पर कैसे? चलिए हम बताते हैं।


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इनपुट टैक्स क्रेडिट का उत्सुक मामला

निर्मला सीतारमन ने अपने बयान में दावा किया कि जीएसटी से छूट से उपभोक्ताओं पर बोझ पड़ेगा क्योंकि निर्माता इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं उठा पाएंगे।

इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) वह राशि है जो एक व्यवसाय कच्चे माल की खरीद पर भुगतान करता है और फिर, इस राशि का सरकार से निर्माता द्वारा लेन किया जाता है, यानी पहले से भुगतान किए गए कर के खिलाफ कर देयता को सेट करके। इस स्थिति में, निर्माता अपनी जेब से कर का भुगतान नहीं करता है।

उदाहरण के लिए, टीकों के निर्माण में कच्चे माल, शीशियों, भंडारण सेवाओं, बायो-रिट्रैक्टर आदि की खरीद शामिल है। ये सभी सामान और सेवाएं जीएसटी के विभिन्न प्रतिशत को आकर्षित करती हैं जो निर्माता द्वारा भुगतान किया जाता है और जब टीका अंततः बेचा जाता है। अंतिम उपभोक्ता, सरकार की ओर से निर्माता द्वारा जीएसटी एकत्र किया जाता है।

उदाहरण के लिए, एक निर्माता विनिर्माण की प्रक्रिया में करों के रूप में २०० रुपये खर्च करता है। यह मानते हुए कि टीका की कीमत रु 3600 है, इस पर लगाया जाने वाला कर, रु 180, उपभोक्ता द्वारा निर्माता को भुगतान किया जाना है, जो अंततः सरकारी खजाने में जाता है।

इस गणना में, रु 200 को इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में रु 180 के खिलाफ सेट किया गया है। हालांकि, अभी भी, निर्माता के भुगतान करने के लिए रु 20 बाकी हैं। इस लागत को कवर करने के लिए, निर्माता उपभोक्ता पर बोझ को स्थानांतरित कर देगा। हालांकि, चूंकि वैक्सीन पर 5% की दर से जीएसटी लग रहा है, इसलिए निर्माता इनपुट टैक्स क्रेडिट रिफंड का दावा कर सकता है।

यदि वैक्सीन को कर से मुक्त किया जाता है, तो यह मामला नहीं होगा। फिर, निर्माता को उपभोक्ताओं पर इनपुट टैक्स का बोझ डालने के लिए मजबूर किया जाएगा, जिससे उत्पाद महंगा हो जाएगा।

सीमा शुल्क और स्वास्थ्य उपकर से तदर्थ छूट

कोविड-19 उपचार से संबंधित कुछ वस्तुओं और सेवाओं को सीमा शुल्क और स्वास्थ्य उपकर से छूट प्रदान की गई है। इन सामानों में रेमेडीसविर सक्रिय दवा सामग्री, चिकित्सा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जनरेटर और भंडारण टैंक शामिल हैं।

इसके अलावा, कोविड-19 संबंधित सामानों के लिए एक आईजीएसटी छूट भी प्रदान की गई है। यह तदर्थ आदेश आईजीएसटी को आकर्षित किए बिना, धर्मार्थ ट्रस्टों, गैर-सरकारी संगठनों या किसी अन्य संस्था द्वारा मुफ्त वितरण के लिए कोविड संबंधित आपूर्ति के आयात को मुफ्त में सक्षम करेगा।

इसके अलावा, यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि अगर, वैक्सीन की एक शीशी की बिक्री पर, जीएसटी के रूप में रु 100 केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त राशि को तब 41% की दर से राज्यों में विकसित किया जाता है। सन्निकटन में, राज्यों को वैक्सीन से एकत्र किए गए करों का 70% प्राप्त होता है।

जबकि गणित करना मुश्किल है, बिंदु स्पष्ट है। जनता के अधिक लाभ के लिए, कोविड-19 उपचार से संबंधित वस्तुओं पर नाममात्र कर लगाने की आवश्यकता है। हालांकि, एक सुझाव जो यहां बना हुआ है वह यह है कि 12% स्लैब में आने वाले कोविड-19 संबंधित सामान को 5% स्लैब में स्थानांतरित किया जा सकता है क्योंकि यह आम जनता को समान लाभ देगा।


Image Source: Google Images

Sources: Times of IndiaTax GuruIndian Express

Originally written in English by: Anjali Tripathi

Translated in Hindi by: @DamaniPragya

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