सरकारी बाबू अब ऑफिस देर से नहीं आ सकते, इस नई व्यवस्था की वजह से

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जनता के मन में यह बात घर कर गई है कि किसी भी सरकारी काम में बहुत समय लगता है। महीनों तक फाइलें अलग-अलग डेस्कों के बीच घूमती रहती हैं। लोगों का यह दृढ़ विश्वास है कि सरकारी नौकरी करने वाले बहुत अनिच्छुक होते हैं। इस प्रकार, इस परिदृश्य को बदलने के लिए, केंद्र ने ‘सरकारी बाबुओं’ को अनुशासित करने के लिए एक सख्त नियम बनाया है।

सख्त नियम क्या है?

कार्मिक मामलों में केंद्र सरकार की समन्वय एजेंसी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी कर्मचारियों के लिए सुबह 9.15 बजे तक बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली का उपयोग करके अपनी उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है। इस नियम का उद्देश्य देर से आने वालों पर नकेल कसना है, जिससे अधिकतम 15 मिनट की देरी हो सके।

इस शासनादेश के मुताबिक देर से पहुंचने वालों का आधे दिन का आकस्मिक अवकाश (सीएल) काटा जाएगा। हालाँकि, एक घंटे तक की देरी, दो दिन से अधिक नहीं होने पर, वह भी उचित कारणों से, सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाएगा। COVID-19 के कारण लगाए गए लॉकडाउन के बाद कार्यस्थलों को फिर से खोलने के बाद, यह बताया गया कि बहुत से लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए बायोमेट्रिक स्कैनर का उपयोग करना बंद कर दिया था। यह नियम उसे ठीक करने के लिए है।

डीओपीटी द्वारा जारी सर्कुलर में कर्मचारियों को आदेश दिया गया है कि अगर वे किसी विशेष दिन काम पर नहीं आ पाते हैं तो उन्हें अग्रिम सूचना और आकस्मिक छुट्टी के लिए आवेदन भेजें। केंद्र सरकार के कार्यालयों का समय आमतौर पर सुबह 9 बजे से शाम 5.30 बजे तक है। हालाँकि, कनिष्ठ स्तर के कर्मचारियों, विशेष रूप से सार्वजनिक-सामना करने वाली भूमिकाओं वाले कर्मचारियों की देर से आने और जल्दी चले जाने की समस्या का ज़िक्र अनगिनत बार किया गया है। इससे आम जनता को काफी असुविधा होती है।


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यह नया नियम जिन समस्याओं से निपटने वाला है:

डीओपीटी के निर्देश का उद्देश्य आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (एईबीएएस) को लागू करने में ढिलाई से निपटना है। केंद्र ने कहा कि महत्वपूर्ण कार्यों, प्रशिक्षण और स्थानांतरण या पोस्टिंग के लिए किसी कर्मचारी पर विचार करते समय उसकी समय की पाबंदी और उपस्थिति से संबंधित डेटा को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

“सीएल (या अर्जित अवकाश, जब कोई सीएल उपलब्ध नहीं है) काटने के अलावा, आदतन देर से कार्यालय आने वाले सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू की जा सकती है क्योंकि यह सीसीएस (आचरण) नियम, 1964 के तहत ‘कदाचार’ की श्रेणी में आता है। डीओपीटी ने बताया कि जाने को भी देर से आने के समान ही माना जाएगा।

वरिष्ठ अधिकारियों ने कार्यालय समय निर्धारित नहीं होने पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि वे आमतौर पर शाम 7 बजे के बाद निकलते हैं। और कोविड के बाद वे अक्सर छुट्टियों और सप्ताहांत सहित, घर से काम करते हैं। आदेश के अनुसार, “यह दोहराया गया है कि सभी एमडीओ (मंत्रालय/विभाग/संगठन) नियमित रूप से उपस्थिति रिपोर्ट की निगरानी करेंगे।” एडवाइजरी से यह भी पता चला कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने एंड्रॉइड या एलओएस-आधारित फोन का उपयोग करके चेहरे-आधारित प्रमाणीकरण एप्लिकेशन शुरू किए थे।

यह तेज प्रमाणीकरण, लाइव लोकेशन डिटेक्शन और जियो-टैगिंग जैसी मजबूत सुविधाएं प्रदान करेगा। नोडल अधिकारियों को कर्मचारियों के लिए उपस्थिति पोर्टल में एक व्यक्तिगत मोबाइल नीति कॉन्फ़िगर करने और कार्यालय के प्रवेश स्थानों में भू-निर्देशांक दर्ज करने के लिए कहा गया था। “आदतन देर से आने और कार्यालय से जल्दी निकलने को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा सकती है, ”डीओपीटी के निर्देश में कहा गया है। कुछ विभागों में, जहां आईटी-सक्षम फेसलेस तंत्र का अभी भी उपयोग किया जा रहा है, कर्मचारियों को कार्यालय छोड़ने या केवल संक्षिप्त उपस्थिति के लिए जाना जाता है। डीओपीटी का निर्देश सुबह 10 बजे या उसके बाद पहुंचने के आदी लोगों को परेशान करेगा। यह अपने क्षेत्र के अधिकारियों द्वारा उपस्थिति और समय की पाबंदी की अधिक सावधानीपूर्वक निगरानी की सख्त आवश्यकता को भी रेखांकित करता है।


Image Credits: Google Images

Feature image designed by Saudamini Seth

Sources: Business Standard, The Hindu, The Economic Times

Originally written in English by: Unusha Ahmad

Translated in Hindi by: Pragya Damani

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