यह एक दुखद सच्चाई है कि भारत में अभी भी वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया है। इसके बारे में चरम आँकड़ों के बावजूद, जो पीड़ित सामने आए हैं, विरोध और इसे कानूनी रूप से अपराध में बदलने का आह्वान, वैवाहिक बलात्कार अभी भी देश में कानूनी है।
हालांकि, केरल उच्च न्यायालय (एचसी) के हालिया फैसले के साथ एक मामले के संबंध में कुछ उम्मीद आ रही है, जहां एक महिला ने वैवाहिक बलात्कार के कारण तलाक की मांग की थी।
शुक्रवार को केरल उच्च न्यायालय के फैसले का एक प्रतिलेख सार्वजनिक किया गया जहां उन्होंने “वैवाहिक क्रूरता” के आधार पर एक जोड़े के लिए तलाक की अनुमति देने के लिए एक पारिवारिक अदालत के फैसले को बरकरार रखा।
न्यायमूर्ति मोहम्मद मुश्ताक और न्यायमूर्ति कौसर एडप्पागथ की खंडपीठ ने यह भी कहा कि भारत में वैवाहिक बलात्कार भले ही अपराध न हो, लेकिन तलाक का दावा करने के लिए यह अभी भी एक वैध आधार है।
केरल एचसी ने क्या कहा?
6 अगस्त 2021 को, केरल उच्च न्यायालय ने दो अपीलों के एक सेट पर फैसला सुनाया, जो एक पति ने एक पारिवारिक अदालत द्वारा दिए गए तलाक के खिलाफ की थी।
वह व्यक्ति, जो कथित तौर पर एक चिकित्सा चिकित्सक है और अचल संपत्ति और निर्माण व्यवसाय में भी शामिल है, अपनी पत्नी को क्रूरता के आधार पर तलाक देने की अपील कर रहा था।
उस मामले के लिए केरल उच्च न्यायालय ने फैसले को बरकरार रखा और उस व्यक्ति की याचिकाओं को खारिज कर दिया। पीठ ने कहा कि “शादीशुदा जीवन में, सेक्स जीवनसाथी की अंतरंगता का प्रतिबिंब है। महिला द्वारा दिए गए साक्ष्य यह स्थापित करते हैं कि उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे सभी प्रकार के विकृतियों के अधीन किया गया था। वैवाहिक बलात्कार तब होता है जब पति को लगता है कि उसकी पत्नी का शरीर उस पर बकाया है।”
अपने फैसले में उन्होंने कहा,
“पत्नी की स्वायत्तता की अवहेलना करने वाला पति का अनैतिक स्वभाव वैवाहिक बलात्कार है, हालांकि इस तरह के आचरण को दंडित नहीं किया जा सकता है, यह शारीरिक और मानसिक क्रूरता के दायरे में आता है …
केवल इस कारण से कि कानून दंड कानून के तहत वैवाहिक बलात्कार को मान्यता नहीं देता है, यह अदालत को तलाक देने के लिए क्रूरता के रूप में इसे मान्यता देने से नहीं रोकता है।
इसलिए, हमारा विचार है कि वैवाहिक बलात्कार तलाक का दावा करने का एक अच्छा आधार है।”
इतना ही नहीं, उसने कई बार उसके साथ जबरदस्ती सेक्स भी किया, यहां तक कि जब वह बीमार और बिस्तर पर पड़ी थी तब भी उसे नहीं छोड़ा। खबरों के मुताबिक, जिस दिन उसकी मां का निधन हुआ था, उस दिन भी उसने उसके साथ जबरदस्ती कर लिया था।
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मानो इतना ही काफी नहीं था, रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया था कि आदमी ने अपनी बेटी, जो कि एक नाबालिग है, के सामने उसे यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया, और अप्राकृतिक सेक्स भी किया। शख्स ने अपनी पत्नी पर कई बार उसे धोखा देने और बेवफाई का आरोप भी लगाया।
फैमिली कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि अपीलकर्ता ने अपनी पत्नी को “पैसा बनाने की मशीन” के रूप में देखा। केरल हाईकोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि
“इस मामले में, पति के धन और सेक्स के लिए अतृप्त इच्छा ने पत्नी को तलाक का निर्णय लेने के लिए मजबूर कर दिया था। उसके अनैतिक और दुराचारी आचरण को सामान्य दाम्पत्य जीवन का अंग नहीं माना जा सकता।
इसलिए, हमें यह मानने में कोई कठिनाई नहीं है कि जीवनसाथी के धन और सेक्स के लिए अतृप्त इच्छा भी क्रूरता के समान होगी।
अपनी शारीरिक और मानसिक अखंडता के सम्मान के अधिकार में शारीरिक अखंडता शामिल है, किसी भी तरह का अनादर या शारीरिक अखंडता का उल्लंघन व्यक्तिगत स्वायत्तता का उल्लंघन है।”
“अगर शादी को प्रोजेक्ट स्टेटस के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, तो उन मूल्यों को प्रतिबिंबित किए बिना जो व्यक्ति या समाज का पालन करना चाहते हैं, हम शादी के लिए आवश्यक मूल अवधारणा को याद कर सकते हैं।
एक सामाजिक इकाई के रूप में परिवार की अवधारणा भी व्यक्तियों द्वारा निर्मित बंधन की अवधारणा को पहचानने के लिए धीरे-धीरे लुप्त होती जा रही है।
जो व्यक्ति सामाजिक भय के डर से, और विवाह के संस्कार के आदर्श पर अलग होने के लिए अनिच्छुक थे, उन्हें अब इच्छा के स्वतंत्र कार्य को स्थापित करने के लिए तलाक के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने का कोई डर नहीं है।
वैवाहिक संबंध संतोष के बारे में है। जब घर में सामंजस्य होता है तो वैवाहिक जीवन में सुख-शांति बनी रहती है। आपसी सम्मान और विश्वास के माध्यम से सद्भाव विकसित होता है। पति के कर्ज ने उसके और पत्नी के बीच विवाद को जन्म दिया।”
“पत्नी के शरीर को पति के कारण कुछ समझना और उसके खिलाफ यौन कृत्य करना वैवाहिक बलात्कार के अलावा और कुछ नहीं है।”
कोर्ट ने आधुनिक विवाह प्रणालियों और विवाहित भागीदारों के बारे में समाज की वर्तमान मानसिकता पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा, “आधुनिक सामाजिक न्यायशास्त्र में, विवाह में पति-पत्नी को समान भागीदार के रूप में माना जाता है और पति व्यक्तिगत स्थिति के संदर्भ में पत्नी पर किसी भी श्रेष्ठ अधिकार का दावा नहीं कर सकता है।”
उन्होंने यह भी कहा कि कानून किसी व्यक्ति को तलाक देने से इनकार नहीं कर सकता है यदि वे वैवाहिक बलात्कार का उपयोग किसी से पूछने के लिए आधार के रूप में करते हैं क्योंकि “कानून तलाक से इनकार करके पति या पत्नी को उसकी इच्छा के विरुद्ध पीड़ित होने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है।”
Image Credits: Google Images
Sources: Hindustan Times, The Indian Express, Bar and Bench
Originally written in English by: Chirali Sharma
Translated in Hindi by: @DamaniPragya
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