जैसे-जैसे साल बीतते गए, इंटरनेट ने दुनिया भर में कब्जा कर लिया, जिससे लोगों का इसके बिना रहना असंभव हो गया। इसके बढ़ते महत्व के साथ, इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के लिए इसका उपयोग करने से जुड़े खतरों से अच्छी तरह अवगत होना और भी आवश्यक हो गया है।

साइबर कानूनों को जानना क्यों जरूरी है? ये साइबर कानून इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन, साइबरबुलिंग, डेटा सुरक्षा और बहुत कुछ से संबंधित कंप्यूटर अपराधों से निपटने पर केंद्रित हैं। इन कानूनों के बारे में ज्ञान प्रतिकूल परिस्थितियों में मदद कर सकता है जहां आप खुद को साइबर स्पेस में उल्लंघन का शिकार पाते हैं।

तो, यहां भारत में साइबर कानूनों की एक सूची है जो आपको सुरक्षित और संरक्षित तरीके से इंटरनेट के माध्यम से नेविगेट करने में मदद करता है।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000

इंटरनेट के उपयोग को विनियमित करने की बढ़ती आवश्यकता ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 को लागू किया, जिसे भारतीय साइबर अधिनियम या इंटरनेट कानून के रूप में भी जाना जाता है। भारत में साइबर अपराधों के मुद्दों को संभालने के लिए आईटी अधिनियम प्राथमिक कानून है।

यहां कानून के कुछ महत्वपूर्ण खंड दिए गए हैं जिन्हें इंटरनेट के नियमित उपयोगकर्ताओं को पता होना चाहिए:

  1. कंप्यूटर स्रोत दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ से संबंधित

धारा 65 – एक व्यक्ति जो जानबूझकर किसी कंप्यूटर स्रोत कोड (जैसे प्रोग्राम, कंप्यूटर कमांड, डिज़ाइन और लेआउट) को छुपाता है, नष्ट करता है या बदल देता है, जब इसे कानून द्वारा बनाए रखा जाना आवश्यक होता है, तो वह अपराध करता है और उसे तीन साल के कारावास से दंडित किया जा सकता है या 2 लाख रुपये का जुर्माना या दोनों।

2. किसी अन्य व्यक्ति के पासवर्ड/डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करना

धारा 66 – यदि कोई व्यक्ति धोखाधड़ी से किसी अन्य व्यक्ति के पासवर्ड, डिजिटल हस्ताक्षर या अन्य विशिष्ट पहचान का उपयोग करता है, तो उसे 3 साल तक की कैद या / और 1 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है।


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3. दूसरों की निजी छवियों को प्रकाशित करना

धारा 66ई – यदि कोई व्यक्ति अपनी सहमति या ज्ञान के बिना किसी व्यक्ति के निजी अंगों की छवियों को कैप्चर, प्रसारित या प्रकाशित करता है, तो व्यक्ति को 3 साल तक के कारावास की सजा या 2 लाख रुपये तक या दोनों हो सकती है।

4. चाइल्ड पोर्न का प्रकाशन या बच्चों के बारे में ऑनलाइन दरिंदगी करना

धारा 67 – यदि कोई व्यक्ति यौन रूप से स्पष्ट कृत्य में किसी बच्चे की छवियों को कैप्चर, प्रकाशित या प्रसारित करता है या 18 वर्ष से कम उम्र के किसी व्यक्ति को यौन कृत्य में प्रेरित करता है, तो व्यक्ति को 7 साल तक की कैद या 10 लाख तक के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।

5. चोरी का कंप्यूटर या संचार उपकरण प्राप्त करना

धारा 66 बी – एक व्यक्ति कंप्यूटर संसाधन या संचार उपकरण प्राप्त करता है या रखता है जिसे चोरी होने के लिए जाना जाता है, या व्यक्ति के पास यह मानने का कारण है कि यह चोरी हो गया है। व्यक्ति को तीन साल तक की कैद, या/और ₹100,000 तक के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।

6. आपत्तिजनक, झूठी या धमकी भरी जानकारी प्रकाशित करना

धारा 66 ए – कोई भी व्यक्ति जो कंप्यूटर संसाधन के किसी भी माध्यम से ऐसी कोई भी जानकारी भेजता है जो घोर आपत्तिजनक हो या खतरनाक चरित्र वाली हो; या कोई भी जानकारी जिसे वह झूठा जानता है, लेकिन झुंझलाहट, असुविधा, खतरा, बाधा, अपमान पैदा करने के उद्देश्य से तीन साल तक की कैद और जुर्माने से दंडनीय होगा।

भारत में साइबर सुरक्षा को लागू करने वाले कुछ अन्य कानूनों में 1860 का भारतीय दंड संहिता शामिल है, जो साइबर स्पेस में कोई भी अपराध करने वालों पर सजा को लागू करता है और कंपनी अधिनियम 2014, यह सुनिश्चित करता है कि कंपनियों के सभी डिजिटल रिकॉर्ड और सुरक्षा प्रणालियों को तंग और सील रखा जाए।

भारत में साइबर अपराध की रिपोर्ट कैसे करें

भारत में साइबर अपराध की रिपोर्ट करने के लिए, आप निम्न में से किसी भी तरीके का उपयोग कर सकते हैं:

  1. अपने नजदीकी/किसी साइबर सेल में शिकायत दर्ज करना।
  2. थाने में प्राथमिकी दर्ज कराना।
  3. https://cybercrime.gov.in/Accept.aspx पर शिकायत दर्ज करना

इंटरनेट पर खुद को सुरक्षित रखने के उपाय

  • ऐसे असत्यापित लिंक पर भरोसा न करें जो संभावित रूप से आपके डिवाइस पर ट्रैकिंग डिवाइस इंस्टॉल कर सकते हैं। अपने फ़ोन के सॉफ़्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट करने का ध्यान रखें।
  • अपने सोशल मीडिया खातों को सुरक्षित रूप से प्रबंधित करें, यह ध्यान में रखते हुए कि कंपनियों के पास आपके द्वारा ऑनलाइन डाली गई जानकारी तक पहुंच हो सकती है।
  • अपनी गोपनीयता की अधिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ब्राउज़र पर कुकी ट्रैकिंग बंद करें। साथ ही, सुनिश्चित करें कि आप अनावश्यक रूप से अज्ञात साइटों को अपने स्थान तक पहुंच प्रदान नहीं करते हैं।
  • ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर विक्रेता की रेटिंग और ग्राहकों की प्रतिक्रिया से सावधान रहें और सुनिश्चित करें कि आप अज्ञात साइटों को व्यक्तिगत जानकारी प्रदान नहीं करते हैं।

याद रखें कि हालांकि ये कानून ऑनलाइन हमारे अधिकारों के किसी भी उल्लंघन से हमारी रक्षा करने के लिए हैं, लेकिन इंटरनेट के उपयोगकर्ताओं के रूप में यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम डिजिटल डोमेन में हमारी गतिविधियों के प्रति सतर्क रहें।


Sources: Information Security Awareness, Youth Ki Awaaz, Forbes

Image Credits: Google Images

Originally written in English by: Malavika Menon

Translated in Hindi by: @DamaniPragya

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