Monday, January 26, 2026
HomeHindiट्रायल कोर्ट द्वारा 2022 में 165 मौत की सजा, 2 दशकों में...

ट्रायल कोर्ट द्वारा 2022 में 165 मौत की सजा, 2 दशकों में सबसे ज्यादा

-

2022 में, भारत में सत्र न्यायालय ने 165 मौत की सजा दी। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार दो दशकों में एक वर्ष में यह सबसे अधिक संख्या है।

प्रोजेक्ट 39ए द्वारा ‘भारत में मौत की सजा: वार्षिक सांख्यिकी 2022’ रिपोर्ट जारी की गई। प्रोजेक्ट 39 ए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली से जुड़ा एक हिमायती समूह है।

रिपोर्ट ने क्या कहा?

2016 में सबसे ज्यादा 400 कैदी थे। रिपोर्ट के मुताबिक, मौत की सजा पाने वाले कैदियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। 31 दिसंबर, 2022 तक, यह संख्या बढ़कर 539 हो गई है। रिपोर्ट में कहा गया है, “2022 के साथ मृत्यु पंक्ति की जनसंख्या में लगातार वृद्धि हुई है, 2015 के बाद से जनसंख्या में 40% की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करती है।”

इस आंकड़े में वृद्धि का पता “अहमदाबाद में एक ही बम विस्फोट मामले में 38 लोगों को मौत की असाधारण सजा से लगाया जा सकता है, जो 2016 के बाद से एक ही मामले में मौत की सजा पाए लोगों की सबसे बड़ी संख्या का प्रतिनिधित्व करता है।” अपीलीय अदालतों द्वारा मौत की सजा के मामलों की कम निपटान दर के लिए वृद्धि को भी जिम्मेदार ठहराया गया था।


Also Read: Death Penalty – Should India Still Continue With It In Today’s Times?


यौन हिंसा मामलों का प्रभुत्व

रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में मौत की सजा के फैसलों में यौन हिंसा के मामले हावी हैं। रिपोर्ट में कहा गया है, “यौन अपराधों से जुड़े मामले बहुमत (51.28%) मामलों में होते हैं, जिनमें ट्रायल कोर्ट ने 2022 में मौत की सजा दी थी।”

उत्तर प्रदेश राज्य में मृत्युदंड पर दोषियों की संख्या (100) सबसे अधिक थी, जिनमें से 32 को 2022 में लगाया गया था। गुजरात में 61 अपराधी थे, और झारखंड में 46 अपराधी मृत्युदंड पर हैं। गुजरात सत्र न्यायालय ने 2022 में सबसे ज्यादा मौत की सजा दी। इसने 51 दोषियों को मौत की सजा सुनाई।

पिछले साल केवल दो महिलाओं को मौत की सजा सुनाई गई थी। उनमें से एक उत्तर प्रदेश में था, जबकि दूसरा महाराष्ट्र में था। दोनों पर हत्या का आरोप था।

highest death penalty

कानून के ढांचे में सुधार की जरूरत

सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा की सजा के ढांचे में एक अवधारणा के रूप में सुधार पर जोर दिया है। न्यायालय का मानना ​​है कि किसी भी व्यक्ति को मौत की सजा सुनाए जाने से पहले ‘सुधार की असंभवता’ का सबूत पेश करना राज्य का कर्तव्य है।

रिपोर्ट में कहा गया है, “मनोज बनाम मध्य प्रदेश राज्य में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आलोक में, यह उल्लेखनीय है कि ट्रायल कोर्ट ने 2022 में मृत्युदंड के 98.3% मामलों में मौत की सजा दी, बिना परिस्थितियों को कम करने के लिए कोई सामग्री नहीं दी। अभियुक्तों के और बिना किसी राज्य के सुधार के सवाल पर साक्ष्य का नेतृत्व किया।

मृत्युदंड में वृद्धि अंतर्निहित संस्थागत ढांचे में अंतराल की ओर इशारा करती है। निचली अदालतों में न्यायाधीशों की कम भर्ती के कारण न्यायपालिका मुकदमों में उलझी हुई है। न्यायपालिका में खामियों को पाटने के लिए सुधारों की जरूरत है।


Image Credits: Google Images

Sources: The Hindu, News 18, The Mint

Originally written in English by: Katyayani Joshi

Translated in Hindi by: @DamaniPragya

This post is tagged under: judiciary, the trial court, sessions court, highest death penalties, sentenced to death, sexual assaults, sexual violence, Uttar Pradesh, Gujarat, Supreme Court Of India, reforms

Disclaimer: We do not hold any right, or copyright over any of the images used, these have been taken from Google. In case of credits or removal, the owner may kindly mail us.


Other Recommendations: 

NOW TWO STATES HAVE DEATH PENALTY FOR RAPE: KNOW ALL ABOUT IT HERE

Pragya Damani
Pragya Damanihttps://edtimes.in/
Blogger at ED Times; procrastinator and overthinker in spare time.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Must Read

UAE Cuts Funding To Students Calling UK Universities Breeding Grounds For...

In early 2026, the UAE’s decision to withdraw state-funded scholarships from UK universities was widely reported as a diplomatic or administrative move. But that...