उन्नत तकनीक के युग में, हम संचार के लिए ज्यादातर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटों और मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। एसएमएस और यहां तक कि कॉल भी अतीत की बात बन गए हैं, क्योंकि व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म बिना एक पैसा दिए चैट, वॉयस कॉल और वीडियो कॉल के विकल्प प्रदान करते हैं।
हालाँकि, जब भी ऐसे ऑनलाइन संचार प्लेटफार्मों पर की जाने वाली बातचीत, यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो क्या होता है? क्या वार्ता की पेशेवर या व्यक्तिगत प्रकृति की परवाह किए बिना, क्या ये बातचीत अदालत में सबूत के रूप में स्वीकार्य होगी? आइए एक नजर डालते हैं कि कानून क्या कहता है।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम
धारा 65-बी के तहत भारतीय साक्ष्य अधिनियम अदालत में स्वीकार्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की अनुमति देता है यदि उसके साथ उसी धारा में निर्धारित प्रमाण पत्र है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का गठन सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के विभिन्न वर्गों में पाया जा सकता है।
प्रमाण पत्र की आवश्यकता को इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के संदर्भ में बार-बार उठाया गया है क्योंकि ऐसा हो सकता है कि साक्ष्य की सामग्री के साथ छेड़छाड़ की जाए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सबूत मूल है, अछूता है और अदालत को गुमराह नहीं करता है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की सामग्री की प्रामाणिकता की पुष्टि करने वाला एक प्रमाण पत्र अदालत के सामने एक वैध सबूत के रूप में स्वीकार करने के लिए अदालत के रिकॉर्ड के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
हालाँकि, क्या व्हाट्सएप चैट एक इलेक्ट्रॉनिक सबूत है? निर्भर करता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम आम तौर पर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को परिभाषित करता है जो स्पष्ट रूप से व्हाट्सएप संदेशों या सोशल मीडिया इंटरैक्शन का उल्लेख नहीं करता है। हालाँकि, कानून की अदालत द्वारा की गई व्याख्याओं पर चर्चा करके इसे समझा और समझा जा सकता है।
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ऐतिहासिक निर्णय
अनवर बनाम बसीर मामले से लेकर संसद हमले के मामले में वर्तमान राष्ट्रीय वकील अभियान न्यायिक पारदर्शिता और सुधार मामले के बाद से, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के साक्ष्य मूल्य के सवाल की बार-बार अदालत द्वारा जांच की गई है।
व्हाट्सएप संदेशों की स्वीकार्यता के प्रश्न पर भी कई उच्च न्यायालयों और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चर्चा और प्रस्तुत किया गया है।
यदि निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जाता है तो व्हाट्सएप संदेश अदालत में साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य हैं: –
- प्राप्तकर्ता ने संदेश प्राप्त किया है और इसे देखा है।
- जिस टेलीफोन पर संदेश भेजा गया था वह नियमित उपयोग में होना चाहिए और क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए।
- संदेश भेजने वाले का संदेश भेजने का इरादा होना चाहिए था।
अदालतों ने बार-बार कहा है कि चूंकि व्हाट्सएप संदेश किसी मामले में पक्षों के बीच संचार का सबूत हैं और इसे सबूत के रूप में माना जा सकता है और परीक्षा-इन-चीफ और जिरह में साबित किया जा सकता है। हालाँकि, व्हाट्सएप संदेशों से जुड़े वेटेज का स्तर उतना नहीं हो सकता जितना कि अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के लिए है।
दिल्ली उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना की पीठ के अनुसार, सोशल मीडिया का चलन अस्थिर है और नतीजों के बारे में सोचे बिना कुछ भी ऑनलाइन बनाया और हटाया जा सकता है।
इस प्रकार, व्हाट्सएप संदेशों से असाधारण या उच्च प्रमाणिक मूल्य नहीं जोड़ा जा सकता है।
इस प्रकार, जबकि व्हाट्सएप संदेश अदालत के सामने पेश करने के लिए एक महान सबूत नहीं हो सकते हैं, आप व्हाट्सएप पर परिणाम के बिना कुछ भी नहीं कह सकते हैं। संदेश असाधारण सबूत नहीं हो सकते हैं, लेकिन उन्हें परीक्षण में माना जाता है, इस प्रकार, सावधान रहें।
Image Sources: Google Images
Sources: Legal Service India, iPleaders, News 18 India
Originally written in English by: Anjali Tripathi
Translated in Hindi by: @DamaniPragya
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