जब से टैक्सी और बाइक टैक्सी सेवाएं सामने आई हैं, लोगों के लिए एक या दूसरे स्थान पर आना-जाना बेहद आसान हो गया है। हालांकि, दिल्ली के परिवहन विभाग ने बाइक टैक्सी सेवाओं पर रोक लगा दी है और इससे ओला, उबर और रैपिडो को बड़ा झटका लगा है।
क्यों उठाया गया यह कदम?
यह तर्क देते हुए कि चालक व्यावसायिक सेवाओं के लिए निजी वाहनों का उपयोग कर रहे हैं, विभाग ने कहा कि किराए या इनाम के आधार पर यात्री को ले जाना मोटर वाहन अधिनियम, 1988 का उल्लंघन माना जाएगा।
यह एग्रीगेटर्स को 1 लाख रुपये के जुर्माने के लिए उत्तरदायी बना देगा। पहले अपराध पर 5000 रुपये का जुर्माना हो सकता है, जबकि दूसरे अपराध पर 10,000 रुपये का जुर्माना और एक साल तक की कैद हो सकती है। साथ ही, चालक को 3 महीने तक के लिए अपने चालक का लाइसेंस खोने के लिए बाध्य किया जाता है।
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सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा ही मामला
इससे पहले, इसी तरह के एक मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के ड्राइवर का लाइसेंस वापस करने से इनकार करने के खिलाफ बाइक टैक्सी एग्रीगेटर रैपिडो को राहत देने से इनकार कर दिया था।
सीजे डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी और कहा कि संशोधित मोटर वाहन अधिनियम यह स्पष्ट करता है कि एग्रीगेटर वैध लाइसेंस के बिना काम नहीं कर सकते हैं।
हाईकोर्ट में सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने रैपिडो को महाराष्ट्र के उच्च न्यायालय में जाने के लिए कहा और उच्च न्यायालय से इस मामले को स्वतंत्र रूप से देखने का आग्रह किया।
मामला जब राज्य सरकार के पास आया तो उसने कहा, ‘बाइक टैक्सी के लाइसेंस या बाइक टैक्सी के शुल्क ढांचे पर कोई नियमन नहीं है।’
फिर, उच्च न्यायालय ने सबूत पाया कि फर्म महाराष्ट्र सरकार से आवश्यक परमिट प्राप्त किए बिना व्यावसायिक सेवाएं प्रदान कर रही थी, तब उच्च न्यायालय ने तुरंत राज्य में अपनी सेवाओं को निलंबित कर दिया।
Image Credits: Google Images
Sources: Economic Times, Zee News, DNA India
Originally written in English by: Palak Dogra
Translated in Hindi by: @DamaniPragya
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