कोविड-19 की घातक लहरों के बीच, वैक्सीन ही बचने की एकमात्र उम्मीद है। जब, जनवरी 2021 में, यह घोषणा की गई कि भारत में दो टीकों, कोविशील्ड और कोवैक्सिन, को आपातकालीन उपयोग की अनुमति दी गई है, तो आबादी बहुत खुश हुई। लोगों ने इसे घातक वायरस और इसके उत्परिवर्तन से बहुत जरूरी राहत के रूप में देखा।
जैसे-जैसे टीकाकरण के चरण शुरू किए गए, देश और अधिक आशान्वित हो गया। हालांकि, जैसे-जैसे समय बीतता गया, वैक्सीन स्लॉट कम होते गए और राज्य सरकारों ने वैक्सीन शीशियों की कम आपूर्ति की शिकायत की।
सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) के प्रमुख अदार पूनावाला ने भी कहा कि कम समय में भारत की विशाल आबादी का टीकाकरण असंभव है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि अन्य देशों के प्रति एसआइआइ के संविदात्मक दायित्वों से बचा नहीं जा सकता है और इस प्रकार, आबादी को टीकाकरण करने में लगभग 2 साल लगेंगे।
टीकों की उपलब्धता की कमी के साथ, लोग सोच रहे हैं कि क्या अनिवार्य लाइसेंसिंग की अनुमति दी जानी चाहिए। आइए एक नजर डालते हैं कि कानून क्या कहता है।
अनिवार्य लाइसेंसिंग पर कानून
आविष्कारक द्वारा नवाचारों, डिजाइनों और प्रक्रियाओं का पेटेंट कराया जा सकता है। ऐसा पेटेंट सरकार द्वारा आविष्कारक को दिया जाता है, और पेटेंट पेटेंट मालिक को नवाचार पर पूर्ण और स्पष्ट स्वामित्व प्रदान करता है।
कहने का तात्पर्य यह है कि पेटेंट मालिक के पास नवाचार के उत्पादन के निर्माण, वितरण और लाइसेंस के सभी अधिकार होंगे। हालांकि, एक सामान्य नियम के रूप में, पेटेंट जैसे बौद्धिक संपदा अधिकारों के मामलों में लाइसेंस ऐसे बौद्धिक संपदा अधिकार के मालिक की सहमति से ही दिया जाता है।
अनिवार्य लाइसेंसिंग इस नियम का अपवाद है। पेटेंट कानून के अनुसार, सरकार पेटेंट के मालिक की सहमति के बिना किसी को भी नवाचार का लाइसेंस देने का संकल्प ले सकती है और ऐसे मालिक के पास इसके खिलाफ कोई कानूनी सहारा नहीं होगा।
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भारत के पेटेंट कानून 1970 के भारतीय पेटेंट अधिनियम द्वारा शासित होते हैं। इसके साथ, बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-पहलुओं पर समझौता (ट्रिप्स समझौता) भी पेटेंट कानून के पहलुओं पर चर्चा करते है और चूंकि भारत इसका एक हस्ताक्षरकर्ता है, इसलिए भारत इसके प्रावधान का अनुसरण करता है।
अधिनियम की धारा 84 के अनुसार कोई भी व्यक्ति अनिवार्य लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन कर सकता है। हालांकि, ऐसा तभी हो सकता है जब पेटेंट की मंजूरी की तारीख से कम से कम 3 साल बीत चुके हों। ऐसा अनिवार्य लाइसेंस दिया जा सकता है यदि निम्नलिखित तीन शर्तों में से कोई एक पूरा हो: –
- यदि जनता की उचित आवश्यकता को संतुष्ट नहीं किया जा रहा है
- यदि पेटेंट किया गया आविष्कार जनता के लिए सस्ती कीमतों पर उपलब्ध नहीं है
- यदि भारत में पेटेंट किए गए आविष्कार का उपयोग नहीं किया जाता है।
हालांकि, टीकों के मामले में, इस धारा को लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसके लिए पेटेंट की मंजूरी की तारीख से 3 साल का समय आवश्यक है। इस प्रकार, अधिनियम की धारा 92 तस्वीर में आती है।
यह खंड केंद्र सरकार को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित करने और अनिवार्य लाइसेंसिंग के लिए किसी भी पेटेंट आविष्कार को खोलने के लिए विशेष अधिकार देता है। यह सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल, सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट या अत्यधिक तात्कालिकता की स्थितियों में किया जा सकता है।
निस्संदेह, वर्तमान स्थिति सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट और अत्यधिक तात्कालिकता की श्रेणियों के अंतर्गत आती है। इस तरह की घोषणा के बाद, पेटेंट, डिज़ाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक उन लोगों को लाइसेंस प्रदान करता है जो आविष्कार का निर्माण कर सकते हैं, इस मामले में, वैक्सीन, सस्ती कीमतों और उचित मात्रा में आम जनता की आवश्यकता को पूरा करने के लिए। यह प्रक्रिया महानियंत्रक द्वारा अधिसूचित नियमों और शर्तों के अधीन है।
हालांकि अनिवार्य लाइसेंसिंग सबसे अच्छा तरीका नहीं हो सकता है, यह हमें विश्व व्यापार संगठन के सामने लंबित पेटेंट योग्यता के मुद्दे के समाप्त होने तक अधिक समय देगा।
भारत को वैक्सीन की उतनी ही जरूरत है जितनी उसे रेमडेसिविर जैसी अन्य दवाओं की। इस प्रकार, अनिवार्य लाइसेंसिंग एक ऐसा पहलू है जिस पर सरकार द्वारा ध्यान दिया जा सकता है।
Image Source: Google Images
Sources: Bar and Bench, The Wire, The Financial Express
Originally written in English by: Anjali Tripathi
Translated in Hindi by: @DamaniPragya
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