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अविवाहित मृत व्यक्ति के वीर्य के नमूने पर किसका अधिकार है? न्यायालय विचार करता है

दुनिया भर में अधिकांश लोगों को अपनी रक्तरेखा को जारी रखने का यह जुनून है। भारत में भी स्थिति अलग नहीं है, जो यह भी बताती है कि लोग बेटों के लिए क्यों बेताब हैं। चार बच्चे होने के बाद भी (बेटियाँ पढ़ें), वे अभी भी दूसरे के लिए प्रयास करते हैं क्योंकि वे किसी ऐसे व्यक्ति को चाहते हैं जिसमें शुक्राणु हो ताकि वंश को “बिना मिलावट” जारी रखा जा सके।

लेकिन अगर बेटा मर गया तो क्या होगा? आप किसी दिन दादा-दादी बनने की ख्वाहिश रखने वाले अपने बेटे की परवरिश करते हैं लेकिन एक दिन, वह मर जाता है और आपकी उम्मीदें टूट जाती हैं। ऐसे में क्या आप ब्लडलाइन जारी रखने के लिए उसके वीर्य के नमूने की मांग कर सकते हैं?

एक मृत व्यक्ति का वीर्य – किसकी संपत्ति?

दिल्ली के एक परिवार ने दिल्ली उच्च न्यायालय में मामला दायर किया जब गंगा राम अस्पताल ने अपने मृतक 30 वर्षीय अविवाहित बेटे का वीर्य नमूना देने से इनकार कर दिया, जिसकी कैंसर से मृत्यु हो गई थी। अस्पताल ने इसका विरोध करते हुए कहा कि इस पर कानूनी अधिकार किसके पास है, यह तय करने के लिए देश में कोई कानून या नीति नहीं है।

परिवार ने मरीज के शुक्राणु के नमूने को फ्रीज कर दिया जब डॉक्टरों ने उन्हें सूचित किया कि कीमोथेरेपी उसे बांझ बना सकती है। लेकिन अब, वे इस पर कोई स्पष्ट कानून न होने के कारण अस्पताल के अधिकारियों से इसे प्राप्त करने में असमर्थ हैं।

2005 में, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि मरने के बाद केवल पुरुष की विधवा को उसके वीर्य का अधिकार है। इस संबंध में, कलकत्ता एचसी ने पिछले साल एक मृत व्यक्ति के पिता की याचिका को खारिज कर दिया, जिसने अपने विवाहित बेटे के वीर्य के नमूने की मांग की थी।

इसलिए इस बात पर स्पष्टता है कि यदि व्यक्ति की मृत्यु से पहले उसकी शादी हो गई थी, लेकिन जब वह अविवाहित था, तो उसे किसे प्राप्त करना चाहिए।


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दुविधा

यह माता-पिता ही तय करते हैं कि आदमी के अंग दान किए जाने चाहिए या नहीं। वे मृतक के निकटतम परिवार हैं और इसे प्राप्त करना उनके लिए केवल तार्किक प्रतीत होना चाहिए। हालाँकि, इस बात पर तर्क दिया गया है कि यह प्रथा कितनी नैतिक है।

आप अनिवार्य रूप से एक मृत व्यक्ति के शरीर के तरल पदार्थ से उनकी सहमति के बिना एक नया जीवन बना रहे हैं। क्या होगा अगर वे अपने जीवन में कभी बच्चे नहीं चाहते हैं? अगर उन्होंने किया भी, तो यह दूसरों को अपने शुक्राणुओं का उपयोग करने का क्या अधिकार देता है? यह एक नैतिक चक्रव्यूह है जिसका बाहर निकलना उच्च न्यायालय के फैसले पर निर्भर करता है।


Disclaimer: This article is fact-checked

Image Sources: Google Images

Sources: Hindustan TimesIndian ExpressTimes of India

Originally written in English by: Tina Garg

Translated in Hindi by: @DamaniPragya

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