Tuesday, February 18, 2025
HomeHindiदिल्ली कोर्ट का कहना है कि महिला के खिलाफ इस तरह की...

दिल्ली कोर्ट का कहना है कि महिला के खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाने वाले मामले में एफ * शब्द अपमानजनक है

-

दिल्ली कोर्ट ने F*** ऑफ को अब वल्गर स्लैंग घोषित कर दिया है। अदालत के अनुसार, यह एक यौन रंग वाली टिप्पणी है और आपत्तिजनक है।

एडिशनल सेशन जज संजय शर्मा ने 29 अक्टूबर को अपने आदेश में कहा था कि ‘F*** Off’ शब्द अमेरिकी वल्गर स्लैंग है। अदालत ने 2019 में एक महिला के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के आरोपी एक पुरुष के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों को बरकरार रखते हुए यह बात कही।

अभियुक्त के बचाव में

आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल ने कोई अश्लील टिप्पणी नहीं की। शब्द आमतौर पर विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में और समाज में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है।

उन्होंने यह भी निवेदन किया कि उक्त शब्द का अर्थ कैंब्रिज डिक्शनरी (यूके) में परिभाषित किया गया है, “…छोड़ने या दूर जाने के लिए, विशेष रूप से किसी को दूर जाने के लिए कहने के अशिष्ट तरीके के रूप में उपयोग किया जाता है…”


Also Read: ResearchED: Delhi High Court Passes Split Verdict On Criminalizing Marital Rape


वकील ने जोर देकर कहा कि उनके मुवक्किल ने केवल शिकायतकर्ता को एफ-शब्द कहकर साइट को तुरंत और वहीं छोड़ने के लिए कहा। उन्होंने तर्क दिया कि अभियुक्तों का मतलब यह नहीं था कि यह एक यौन टिप्पणी के रूप में था।

f word offensive

शिकायतकर्ता का तर्क

अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि ऍफ़*** off शब्द यौन रूप से रंगा हुआ है और इसकी सामान्य अर्थ में व्याख्या की जानी चाहिए। अदालत के संज्ञान में यह भी लाया गया कि आरोपी “अन्य लोगों के साथ महिला के घर में घुस गया और उसे और उसके परिवार को बाहर निकालने की धमकी दी।”

अभियोजन पक्ष के पास आरोपियों के खिलाफ सबूत थे। अभियोजन पक्ष ने अदालत को यह भी बताया कि याचिकाकर्ता ने महिला को ‘बजारू औरत’ भी कहा था।

कोर्ट का फैसला

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने कहा, “भारतीय समाज, स्कूलों या कॉलेजों में, इस शब्द का इस्तेमाल किसी को छोड़ने या चले जाने के लिए नहीं किया जाता है। इसके अलावा, घटना के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता केवल शिकायतकर्ता को छोड़ने या जाने के लिए कहने का इरादा रखता था। एक सामान्य अर्थ में, कहा गया शब्द अपमानजनक, अपमानजनक और अपमानजनक है।”

इससे पहले अगस्त में, महिला कोर्ट ने आरोपी पर धारा 354A (यौन उत्पीड़न), 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा), और 509 (शब्द, हावभाव, या किसी महिला की गरिमा का अपमान करने का इरादा) के तहत आरोप लगाए थे।

मामले के प्रवचन से एफ*** शब्द को अलग करना और आरोपों को खत्म करने के लिए इसे अपशब्दों से जोड़ना अभियुक्तों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक थी। सवाल उठता है- क्या गाली-गलौज कूल और अमेरिकन हैं?


Image Credits: Google Images

Sources: The Indian Express, Hindustan Times, Live Law

Originally written in English by: Katyayani Joshi

Translated in Hindi by: @DamaniPragya

This post is tagged under: American slang, f word, court, Delhi, sexual harassment, assault, misogyny, sexually coloured remark, offensive, Indian Society, judgment, Mahila Court, Delhi Court

Disclaimer: We do not hold any right, or copyright over any of the images used, these have been taken from Google. In case of credits or removal, the owner may kindly mail us.


Other Recommendations: 

“ARRANGING HAIR DISTURBS THE FUNCTIONING OF COURT,” ACCORDING TO PUNE COURT

Pragya Damani
Pragya Damanihttps://edtimes.in/
Blogger at ED Times; procrastinator and overthinker in spare time.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Must Read

Is The Russia-Ukraine War Coming To An End In 2025?

The Russia-Ukraine war has existed since 2014, but the Russian invasion of Ukraine in February 2022 marked a significant escalation of the fragile peace...